रांची, 2 सितंबर: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव और शहरी विकास सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा।
न्यायमूर्ति आनंद सेन ने पूर्व आदेश के बावजूद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ न करने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को अदालत के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया।
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अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। यह अवमानना याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर की गई थी।





